नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर 5 जून को फैसला करेगा। केजरीवाल को रविवार, 2 जून को जेल में सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है।
ईडी ने दिल्ली शराब मामले में केजरीवाल की ओर से दायर याचिका का विरोध किया है। ईडी ने राउज एवेन्यू की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा को बताया कि केजरीवाला ने तथ्यों को दबाया है और अपने स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने गलत बयान दिया है। उधर, केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने शनिवार को कोर्ट से अनुरोध किया कि इस पहलू पर तत्काल फैसला किया जाए। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि अंतरिक जमानत याचिका पर फैसला 5 जून को ही होगा। बता दें, केजरीवाल की ओर से कोर्ट में दो जमानत याचिका दायर की गई है, जिसमें पहली याचिका में स्वास्थ्य का हवाला देते हुए 7 दिन की अंतरिम जमानत और दूसरी याचिका में नियमित जमानत की मांग की गई है, इस पर फैसला 7 जून को होगा।
ईडी के वकील ने अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह अदालत सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। ईडी ने कहा कि केजरीवाल की इस अंतरिम जमानत याचिका को खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें तथ्यों को पूरी तरह से छिपाया गया है।