अहमदाबाद/नई दिल्ली। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा गुजरात सरकार के मुख्य सचिव को लिखे पत्र के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने स्कूल आयुक्त कार्यालय और प्राथमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय को भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया है। राज्य में सरकारी और अनुदानित या मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर-मुस्लिम बच्चों की संख्या और मदरसों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को सामान्य स्कूलों में नियमित शिक्षा मिल रही है या नहीं, इसकी जांच का आदेश दिया गया है।
मदरसों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को सामान्य स्कूलों में भी शिक्षा मिले यह जरूरी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हाल ही में गुजरात के मुख्य सचिव को सरकारी और अनुदानित या मान्यता प्राप्त गैर-मुस्लिम बच्चों के बारे में भौतिक सत्यापन करने के लिए लिखा है और कच्चे मदरसों की मैपिंग करने की सूचना दी है।
इसके बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल आयुक्त और प्राथमिक शिक्षा निदेशक को इस मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सभी डीईओ-डीपीओ को मदरसों में भौतिक सत्यापन करने के लिए अधिकारियों की एक टीम बनानी होगी। इसके साथ ही वहां कितने गैर-मुस्लिम बच्चे हैं और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे स्कूलों में नियमित शिक्षा मिल रही है या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी। सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई मदरसों की सूची के अनुसार मौजूदा समय में गुजरात में 1128 मदरसे पंजीकृत हैं।
