Monday, March 17, 2025
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अमित जेठवा हत्याकांड में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दीनू बोधा सोलंकी समेत सभी आरोपियों को बरी किया

अहमदाबाद। भाजपा नेता और पूर्व सांसद दीनू बोधा सोलंकी को अमित जेठवा हत्याकांड में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दीनू बोधा सोलंकी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जांच एजेंसी, अभियोजन पक्ष सच्चाई का पता लगाने में विफल रहा है। न्यायमूर्ति एएस सुपेहिया और न्यायमूर्ति विमल व्यास की खंडपीठ ने सीबीआई की उम्रकैद की सजा को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने माना कि निचली अदालत ने पहले ही आरोपियों को दोषी मानते हुए कार्रवाई की है।
सीबीआई अदालत ने अमित जेठवा हत्याकांड में दीनू बोधा सोलंकी और अन्य छह आरोपियों को 2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और 15 लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया था। दीनू बोधा ने सीबीआई अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने दीनू सोलंकी और उनके भतीजे की सजा पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने सोमवार को दीनू सोलंकी की अपील को स्वीकर कर लिया और सीबीआई अदालत के आदेश को रद्द कर दिया।
साल 2010 में आरटीआई एक्टिविस्ट अमित जेठवा की अहमदाबाद हाईकोर्ट के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या में शामिल सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने भाजपा नेता दीनू बोधा सोलंकी को भी हत्याकांड में गिरफ्तार किया था।

ये है पूरा मामला

  • 20 जुलाई 2020 को गुजरात हाईकोर्ट के सामने सत्यमेव कॉम्प्लेक्स के पास रात 8:30 बजे आरटीआई एक्टिविस्ट अमित जेठवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
  • अमित जेठवा हाईकोर्ट में हलफनामा देने आए थे कि दीनू बोघा से उनकी जान को खतरा है।
  • मृतक अमित जेठवा के पिता भीखाभाई ने गिर सोमनाथ के पूर्व सांसद दीनू बोधा सोलंकी समेत 7 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
  • मामले की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी सुरेन्द्रनगर के तत्कालीन एसपी को सौंपी गई थी।
  • भीखाभाई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके केस जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। जिसे मान्य रखते हुए 2012 में जांच सीबीआई को सौंपी गई थी।
  • सीबीआई ने मामले की जांच करते हुए सबसे पहले संजय चौहान को गिरफ्तार किया था।
  • 5 नवंबर 2013 को दीनू बोधा सोलंकी को गिरफ्तार किया गया था। साढ़े तीन माह जेल में रहने के बाद दीनू बोधा जमानत पर बाहर आ गए।
  • इस केस में कुल 7 आरोपी हैं। शैलेष पंड्या, उदाजी ठाकोर, शिवा पचाण, शिवा सोलंकी, पुलिस कांस्टेबल बहादुर सिंह वाढेर, संजय चौहान और दीनू बोधा सोलंकी।
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