कराची। पाकिस्तान में तालिबानी सजा का एक मामला सामने आया है। सिंध प्रांत में अपनी पूर्व पत्नी पर झूठा आरोप लगाने और उससे पैदा होने वाली बेटी का पिता होने से इनकार करने वाले व्यक्ति को कराची की अदालत ने 80 कोड़े मारने की सजा सुनाई है। महिला की वकील सायरा बानो ने कहा कि कई दशक बाद पहली बार ऐसी सजा सुनाई गई है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मालिर शहनाज बोह्यो ने आरोपी फरीद कादिर को कम से कम 80 कोड़े मारने की सजा सुनाई। अदालत ने कजफ अपराध (हद्द का प्रवर्तन) अध्यादेश 1979 की धारा 7 (1) के तहत कादिर को दोषी ठहराया है। कजफ का मतलब किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप लगाना होता। इस अध्यादेश की धारा में लिखा है कि जो कोई भी कजफ के लिए उत्तरदायी होगा, उसे 80 कोड़े मारने की सजा दी जाएगी। सजा भुगतने के लिए निर्धारित समय और स्थान पर उपस्थित होने की सहमति देने के बाद फरीद जमानत पर रह सकता है। उसे एक लाख रुपये पाकिस्तानी का जमानती बांड सौंपने को कहा गया है। बता दें, तानाशाह जियाउल हक के शासनकाल के बाद पाकिस्तान में ऐसी सजा नहीं सुनाई गई।
पाकिस्तान में पत्नी पर झूठा आरोप लगाने वाले को 80 कोड़े मारने की सजा
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