लखनऊ। बसपा के पूर्व विधाचक राजू पाल हत्याकांड में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कैद और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सीबीआई कोर्ट की प्रथम स्पेशल जज कविता मिश्रा ने फरहान अहमद, इसरार अहमद, रंजीत पाल, जावेद, आबिद गुलशान और अब्दुल कवि को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
25 जनवरी 2005 को बसपा के पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने अतीक अहमद उसके भाई अशरफ समेत 9 लोगों के खिलाफ धूमनगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। विवेजना के बाद पुलिस ने 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद विवेचना सीआईडी की अपराध शाखा को सौंप दी गई थी।