राजकोट। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के दो पार्षद आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। शहर विकास सचिव ने दोनों नगर सेवकों को अयोग्य ठहराया था। दलबदल कानून के तहत कार्पोरेटर पद रद्द हो गया था। कांग्रेस के दो नगर सेवक वशराम सागठिया और कोमल भराई को अधिनियम 1986 के नियम (8) और उसके तहत बनाए गए नियम 1987 के प्रावधानों के तहत अयोग्य घोषित किया गया था। वशराम सागठिया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए दोनों नगरसेवकों को योग्य ठहराया है। उनका कार्पोरेटर पद वापस मिल गया।