गांधीनगर। राज्य सरकार के नशाबंदी और आबकारी विभाग ने गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में शराब पीने की छूट देने का निर्णय लिया है। कारोबार के विकास के लिए यह निर्णय लिया गया है। वहीं, राज्य सरकार के इस निर्णय पर विपक्ष हमलावर हो गया है। गिफ्ट सिटी में शराब की छूट देने पर लोगों की अलग-अलग राय है। वहीं, सोशल मीडिया पर सरकार के इस निर्णय को गलत बताया जा रहा है।
कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोषी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गांधी के गुजरात में शराब की छूट देना अनुचित है। शराब की छूट देने वाले राज्यों में क्राइम रेट ज्यादा है। शराब पीने से पूरा परिवार परेशान हो जाता है। प्रवक्ता दोषी ने सरकार पर व्यंग्य कसते हुए कहा कि अब आबू नहीं जाना पड़ेगा, गिफ्ट सिटी में शराब मिलेगी। उन्होंने कहा कि गुजरात में शराब का कारोबार चल ही रहा है। शराब के कारोबार के लिए करोड़ों की हफ्तावसूली होती है। राज्य सरकार का निर्णय उचित नहीं है।
आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि गांधीनगर में शराब पीने की छूट, अहमदाबाद में पिएं तो पुलिस एफआईआर करेगी। भाजपा के शासनकाल में गुजरात में अलग-अलग कानून हैं। बता दें, अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त ने थर्टी फर्स्ट पर शराबियों को पकड़ने वाले पुलिसकर्मियों को 200 रूपए इनाम देने की घोषणा की है।
गांधीनगर में इन्हें शराब पीने की छूट है
गिफ्ट सिटी में आधिकारिक तौर पर काम करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ-साथ आगंतुकों को शराब पीने की छूट देने का निर्णय लिया गया है। गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशल फाइनांसियल टेक सिटी (GIFT CITY) ग्लोबल फाइनांसियल और टेक्नोलॉजी का हब है। ग्लोबल इन्वेस्टर, टेक्निकल एक्सपर्ट और गिफ्ट सिटी में स्थापित अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के लिए ग्लोबल बिजनेस ईको सिस्टम प्रोवाइट करने के इरादे से गिफ्ट सिटी में वाइन एंड डाइन फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए नशाबंदी कानून में उच्च स्तर पर निर्णय लिया गया है। गिफ्ट सिटी में काम करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों, मालिकों को लीकर एक्सेस परमिट दिया जाएगा। इसे दिखाकर होटल, रेस्टोरंट, क्लब में शराब पी सकेंगे। कंपनियों की सलाह पर मुलाकातियों को अस्थायी परमिट दिया जाएगा। कंपनी के कर्मचारियों की मौजूदगी में इनके शराब पीने की व्यवस्था की जाएगी।
गिफ्टी सिटी के होटल, रेस्टाेरंट, क्लब वाइन एंड डाइन फैसिलिटी यानी एफ एल-3 की परमिट ले सकेंगे। होटल, रेस्टोरंट, क्लब शराब की बिक्री नहीं कर सकेंगे। नशाबंदी और आबकारी विभाग गिफ्ट सिटी में एफएल-3 की परमिट वाले होटल, रेस्टोरंट, क्लब में आयात, संग्रह और शराब परोसने की देखरेख करेगा।