कोलकाता। हाईकोर्ट ने संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हुए हमले की जांच सीबीआई का सौंपने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की टीम शाहजहां शेख को हिरासत में लेने के लिए सीआईडी के पास गई थी, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। सीआईडी ने साफ शब्दों में कहा कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए शाहजहां शेख को उनके हवाले नहीं कर सकते। वहीं, दूसरी ओर ईडी ने भी शाहजहां शेख के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए उसकी प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा जब्त कर लिया है।
दरअसल पूरा मामला राशन घोटाले से संबंधित है। ईडी की टीम गत 5 जनवरी को शाहजहां शेख के घर छापेमारी करने गई थी, तभी लोगों की भीड़ ने अधिकारियों पर हमला कर दिया था। ईडी ने शाहजहां शेख को आरोपी बनाकर दावा किया था कि उसी के कहने पर भीड़ ने हमला किया था।
राज्य सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल शंकर नारायणन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोलकाता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख आैर उसका केस सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि आप तय प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ें।