प्रयागराज। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए व्यासजी के तहखाने में हिंदुओं के पूजा करने के अधिकार को बरकरार रखा है। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर के पूजा पर रोक लगाने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथ ने का कि ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में 1993 तक पूजा होती रही है। इसके बाद बिना किसी दस्तावेज या आदेश के इसे बंद कर दिया था। वहीं, हिंदु पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज हलाहाबाद कोर्ट ने अंजुमन इंतेजामिया के आदेशों की अपील को खारिज कर दिया है। व्यासजी तहखाने में चल रही पूजा जारी रहेगी। अंजुमन इंतेजामिया सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है तो हम वहां भी अपना पक्ष रखेंगे।