Sunday, March 16, 2025
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हाईकोर्ट ने बिलकिस बानो केस के आरोपी को 10 दिन की पैराेल दी

अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बिलकिस बानो केस के दोषी रमेश चंदना को 10 दिन की पैरोल दे दी। रमेश चंदना ने भांजे की शादी में शामिल होने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। उसके भांजे की शादी 5 मार्च को है। रमेश चंदना दूसरे आरोपी हैं जिन्हें पैरोल दी गई है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिलकिस बानो केस के 11 दोषियों ने 21 जनवरी को आत्मसमर्पण किया था। इन सभी को 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और पीड़ित परिवार के दस सदस्यों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। आरोपी ने अपनी याचिका में कहा था कि उसे अपनी बहन के बेटे की शादी में शामिल होना है। शुक्रवार को जस्टिस दिव्येश जोशी के आदेश के मुताबिक रमेश को दस दिन की पैरोल दी गई है। इससे पहले प्रदीप मोढिया को 7 से 11 फरवरी तक पैरोल दी गई थी।
बता दें, अगस्त 2022 में राज्य सरकार ने ‘अच्छे व्यवहार’ का हवाला देते हुए उम्रकैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को सभी दोषियों की माफी को रद्द करके उन्हें जेल मेंे डालने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि दोषियों को सजा से मुक्त करने का उनके पास कोई अधिकार नहीं है। 2002 के इस केस की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी।

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