लखनऊ। पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 महीने तक हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश का उल्लंघन करने पर वारंट दिए बगैर गिरफ्तारी होगी। योगी सरकार का यह आदेश राज्य सरकार के स्वामित्व वाले सरकारी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों पर लागू होगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी से नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसमें लिखा है कि एस्मा एक्ट (आवश्यक सेवा प्रबंधन अधिनियम) लागू होने के बाद हड़ताल या विरोध करने वाले किसी भी कर्मचारी को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा।
बता दें, योगी सरकार ने साल 2023 में भी 6 महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया था। उस दौरान बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर उतरे हुए थे।
एस्मा एक्ट क्या है
जब भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर उतरते हैं तो उन्हें रोकने के लिए इस अधिनियम (आवश्यक सेवा प्रबंधन अधिनियम) का उपयोग किया जाता है। इस एक्ट के तहत छह महीने तक का प्रतिबंध लगाया जा सकता है।